नई पेंशन योजना से निकासी संबंधित आदेश।
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, संख्या: 13/सा-3-393/दस-2014-301-(23)/2014
दिनांक : 31 अक्टूबर, 2014
प्रेषक,
नीलरतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उ०प्र० शासन।
2- महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, पेंशन उ० प्र०, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ० प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
विषय : नई पेंशन योजना से निकासी।
महोदय,
नई पेंशन योजना को छोड़ने पर अभिदाता को किये जाने वाले भुगतान आदि के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी० एफ० आर० डी० ए० के मास्टर सर्कुलर संख्या- PFRDA/2013/2/ PDEX/2, दिनांक 23 जनवरी , 2013 में राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप, राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या- सा-3/379/दस-2005-301(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 से आच्छादित राज्य सरकार, राज्य सरकार की नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओ तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के नई पेंशन योजना से आच्छादित राज्य सरकार, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओ तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों की नयी पेंशन योजना से निकासी (Exit) पर अधोलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी-
(1) यदि कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है तथा त्रुटिवश उसके वेतन से नयी पेंशन योजना के अन्तर्गत कटौती हो गयी है, तो उसके अभिदाता, अंशदान की राशि उस पर प्राप्त रिटर्न सहित उसके सामान्य भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित कर दी जायेगी, तथा राज्य सरकार द्वारा किया गया नियोक्ता अंशदान राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।
(2) सेवाकाल में मृत्यु/ विकलांगता- नई पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु अथवा विकलांगता की दशा में उनके परिवार/ उन्हें शासनादेश संख्या-सा-3-1613/दस-2011-301(9)/2011, दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 की व्यवस्थानुसार सुविधायें अनुमन्य होगी। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन प्राप्त होने की अवस्था में नयी पेंशन योजना के अधीन जमा धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकरण में इस धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तो भुगतान रहित धनराशियो के मासिक वार्षिकीकृत मूल्य के बराबर धनराशि की वसूली शासनादेश दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 के अन्तर्गत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन/ विकलांगता पेंशन आदि से की जायेगी/ वार्षिकीकृत मूल्य का निर्धारण, इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों/ दिशानिर्देशो के अनुसार किया जायेगा।
(3) अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति- अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति की दशा में कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा धनराशि के कम से कम 40 प्रतिशत धनराशि की एन्यूइटी क्रय की जायेगी तथा शेष धनराशि का एकमुक्त सेवानिवृत्त कार्मिक को किया जायेगा।
(4) अधिवर्षता के पूर्व योजना से निकासी- अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पूर्व यदि कोई कर्मचारी नई पेंशन योजना छोड़ता है तो उसके खाते में जमा धनराशि के कम से कम 80 प्रतिशत धनराशि की एन्यूइटी क्रय की जायेगी तथा शेष धनराशि का एकमुश्त भुगतान सम्बन्धित कर्मचारी को किया जायेगा।
भवदीय,
( नीलरतन कुमार )
विशेष सचिव ।
