अस्थायी सरकारी सेवकों की मृत्यु/ सेवानिवृत्त होने पर पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के संबंध में आदेश।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1152/दस-915-89, दिनांक 1 जुलाई, 1989 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे सरकारी सेवकों को जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है, अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने अथवा सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा आगे सेवा करने हेतु पूर्णतया अक्षम घोषित कर दिये जाने पर अधिवर्षता/ अशक्तता पेंशन सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन उसी प्रकार एवं उन्हीं दरों पर देय होगी जैसी कि स्थायी कर्मचारियों को उन्हीं परिस्थितियों में संगत नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य होती है। इस संदर्भ में अग्रेतर यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1152/दस-915/39 दिनांक 1 जुलाई, 1989 के अन्तर्गत जिन मामलों में दिनांक 1 जून, 1989 से पेंशन दी जाये अथवा उक्त दिनांक को यदि वे जीवित होते तो देरी होती, उनमें ऐसे सरकारी सेवक की मृत्यु पर उन्हीं दशाओं में पारिवारिक पेंशन भी सामान्य नियमों के अन्तर्गत देय होगी।
गणेश दत्त दीक्षित,
उप सचिव।
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