सामान्य भविष्य निधि से विशेष परिस्थितियों में अस्थाई अग्रिम तथा अंतिम निष्कासन को स्वीकृत का आदेश।

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सामान्य भविष्य निधि से विशेष परिस्थितियों में अस्थाई अग्रिम तथा अंतिम निष्कासन को स्वीकृत


सामान्य भविष्य निधि से विशेष परिस्थितियों में अस्थाई अग्रिम तथा अंतिम निष्कासन को स्वीकृत
G.P.F. Withdrawal Order


सामान्य-सा-4-912/दस-98-502/85
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 


प्रेषक,
      श्री शिव प्रकाश 
      संयुक्त सचिव,
      उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
      समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
       उत्तर प्रदेश।
  दिनांक: 3 दिसम्बर 1998
विषय- सामान्य भविष्य निधि से विशेष परिस्थितियों में अस्थाई अग्रिम तथा अंतिम निष्कासन को स्वीकृत।

महोदय,
      विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किये जाने वाले सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम / अंतिम प्रत्याहरण की सरसरी तौर पर अत्यंत सतही कारणों  के आधार पर स्वीकृति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-सा-1-817/दस-98-502/85 12 नवम्बर, 1998 निर्गत किया गया था किन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है की कतिपय विभागों में अत्यंत अपरिहार्य प्रयोजनों यथा-विवाह, बीमारी के करना अस्पताल में भर्ती होने पर भी विशेष परिस्थितियों में अस्थायी अग्रिम एवं अंतिम निष्कासन स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति शासन की अवधारणा के अनुरूप नहीं है।
   
        2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 12-11-98 से शासन की यह मंशा नहीं है कि अस्थाई अग्रिम/ अन्तिम निष्कासन स्वीकृति ही न किये जायें अपितु यह मंशा है कि प्रयोजनों की अपरिहार्यता/ आवश्यकता का आंकलन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सही ढंग से किया जाये तथा स्वीकृति प्रदान करते समय अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि तथा उसकी आर्थिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाये। अत: अनुरोध है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 2998 के प्रस्तर-4 में उल्लिखित सक्षम अधिकारियों द्वारा सामान्य व विशिष्ट परिस्थितियों का सूक्ष्मता से गहन परीक्षण किया जाये तथा पुष्ट प्रमाणो के आधार पर ही विशिष्ट परिस्थितियों में अपरिहार्य एवं असामान्य रूप में ही अभिदाता की जमा धनराशि का सम्यक् विचार करते हुए तथा जिन कारणों से परिस्थितियों विशेष मानी गयी हैं, के विशेष में स्वतः स्पष्ट आदेश अभिलिखित करते हुए ही विशेष परिस्थितियों में भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम/ अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति प्रदान की जाये।  


                                                                                                                        भवदीय, 

                                                                                                                     शिव प्रकाश,
                                                                                                                     संयुक्त सचिव।






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