सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश दिये जाने संबंधित नियम।

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उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश दिये जाने का नियम


शासनादेश संख्या- 3/2/1972-नियुक्ति-(3)       दिनांक- 26 जुलाई, 1973


विषय: सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश का दिया जाना।

          नियुक्ति अनुभाग 3 : मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा छुट्टियों में काम की अधिकता के कारण बुलाया जाता है तो छुट्टी के एवज में उस कर्मचारी को किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकृति किये जाये। केंद्रीय कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध है। समुचित विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये है।
         
 (1) जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा रविवार या अन्य छुट्टियों में कार्यालय में काम करने को बुलाया जाये तो उसके बदले में कर्मचारी को उसकी सुविधानुसार किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकार किया जाये।
      
(2) यदि कर्मचारी आधे दिन अर्थात् लंच के समय तक छुट्टियों में काम करता है तो ऐसे दो आधे दिनों को जोड़कर एक दिन का प्रतिकर अवकाश स्वीकार किया जाये।
   
(3) यदि कर्मचारी छुट्टियों में अपने बकाया काम के निस्तारण के लिये स्वेच्छा से कार्यालय आता है तो उसको यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(4) प्रतिकर अवकाश देय होने की तिथि से एक महीने के अंदर दे दिया जाये। यह भी सम्भव है कि कार्य की महत्ता तथा तुरंत निस्तारण के लिये छुट्टी में अधिक कर्मचारियों को बुलाया जाये। ऐसी दशा में यदि स्वीकृति करने वाले अधिकारी यह महसूस करते है कि अधिक कर्मचारियों को एक महीने में प्रतिकर अवकाश दिये जाने से सरकारी कार्य में बाधा पड़ेगी तो एक महीने के अवकाश स्वीकृत किये जाने की शर्त को शिथिल किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक साथ दो दिन से अधिक प्रतिकर अवकाश न दिये जायें।

(6) प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने के लिये वही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें संबंधित कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का अधिकार है ।

(7) उपरोक्त सुविधा केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को उपलब्ध होगी।

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