सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग
सरकारी विभागों में तैनात 50 साल से अधिक उम्र वालों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु 31 जुलाई 2022 तक फैसला करना अनिवार्य कर दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी को फैसला करते हुए इसकी जानकारी 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को देनी होगी।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार दिनांक 5 जुलाई, 2022 को सभी विभागाध्यक्षो को इस सम्बन्ध में निर्देश कर दिया है कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 31 मार्च 2022 को 50 साल की आयु पूरी करने वालों के नाम पर विचार करेगी। यह आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखकर यदि उसे सेवा में बनाए रखने का फैसला एक बार कर लिया जाता है, तो बार-बार स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उसके नाम को पुन: रखने की जरुरत नहीं होगी।
यदि नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष किसी ऐसे कर्मी के मामलों में यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य आता है तो किसी भी समय उसे जनहित में चाहे व स्थाई हो या अस्थाई हो उसे बिना नोटिस दिये अनिवार्य सेवानिवृत्त् करने का फैसला किया जा सकेगा।
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